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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ गुवाहाटी कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश

कांग्रेस सांसद अब्दुल खलिक ने 28 दिसंबर 2021 को दिसपुर पुलिस स्टेशन में हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस शिकायत में सीएम सरमा पर घृणा फैलाने और असम के दौरांग जिले में भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। जिसके बाद गुवाहाटी कोर्ट ने सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गुवाहाटी की एक अदालत ने असम पुलिस को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है । अदालत ने यह आदेश कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक की शिकायत के आधार पर दिया है।

एमपी अब्दुल खलीक ने दर्ज कराई शिकायत

अब्दुल खलीक ने 28 दिसंबर 2021 को दिशपुर पुलिस थाने में हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उनपर नफरत फैलाने और असम के दौरांग जिले में भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। इस घटना के बाद पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई

संसद की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के बाद खलीक ने गुवाहाटी में उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की। इसकी सुनवाई करते हुए सोमवार के दिन कोर्ट ने मुख्यमंत्री सरमा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट का आदेश

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ओसी दिसपुर थाने को शिकायत में उल्लिखित आरोपों पर मामला दर्ज करने का और मामले की निष्पक्ष जांच करने और जल्द से जल्द अंतिम फार्म भरने का निर्देश दिया जाता है। एफ आई आर दर्ज करने में विफल रहने के कारण पुलिस अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रही है। आरोपों की सत्यता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांचा सके। एफ आई आर दर्ज करने में विफल रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रही है. इसलिए अदालत का विचार है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 156 (3) के तहत का एक मामला है।

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