देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज बुधवार के दिन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 में भी सभी सार्वजनकि स्थानों और सार्वजनिक यातायात पर तीन मई तक पाबंदी रहेगी।
गृहमंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बीड़ी-सिगरेट ,गुटखा ,तंबाखू और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा और कड़ी करवाई होगी।
लॉकडाउन में क्या रहेगा बंद ?
- होटल ,रेस्त्रां ,स्कूल ,कॉलेज और फैक्ट्रियां बंद।
- पुरे देश में सड़क ,रेल और हवाई यातायात बंद रहेगा।
- शॉपिंग सेंटर ,मॉल्स और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
- सभी धार्मिक स्थल तीन मई तक बंद रहेंगे।
क्या रहेगा खुला ?
- फल ,सब्जियों ,दूध ,अंडे ,मीट की दुकाने खुली रहेंगी।
- गाँवों में सड़क और भवन निर्माण की इजाजत होगी।
- आईटी कंपनियां 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकती हैं।
- कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी।
- ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी सेवाएं देती रहेंगी।
कुछ सेवाएं ऐसी भी हैं ,जिनको 20 अप्रैल को इजाजत दी जाएगी।
वहीँ कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की बात करें तो , स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट के अनुसार ,भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमित केस 11993 हैं। जिनमें से 1343 मरीज ठीक हो चुके हैं और 392 की मौत हो चुकी है।
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