रेप और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह 10वीं बार जेल से बाहर आया, SGPC ने किया था पैरोल का विरोध
अगस्त 13, 2024 | by pillar
Gurmeet Ram Rahim Singh को 21 दिन की पैरोल मिल गई है। डेरा चीफ को दो साध्वियों के रेप के दोष में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा प्रमुख को दसवीं बार पैरोल मिल गई है।
डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम एक बार फिर रोहतक की सुनारियां जेल से बाहर आ गया है। इस मामले में खास बात ये है कि गुरमीत सिंह को फरलो ऐसे समय में मिली है, जब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उसे बार बार फरलो मिलने को चुनौती दी गई है। वह अब तक आठ बार फरलो समेत कुल 10 बार जेल से बाहर आ चूका है। राम रहीम पर दो साध्वियों से रेप और एक साधक और एक पत्रकार के मर्डर का आरोप है।
गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह ( Gurmeet Ram Rahim singh) को आज मंगलवार के दिन फरलो मिल गई है। वह सुबह साढ़े छह बजे रोहतक की सुनारियां जेल से बाहर आया है। जेल से बाहर आने के बाद गुरमीत सिंह सीधा उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अपने आश्रम में पहुंच चूका है। डेरा पप्रमुख के हरियाणा, पंजाब , राजस्थान, हिमाचल और यूपी में बड़ी संख्या में समर्थक हैं।
SGPC ने किया था पैरोल का विरोध
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में राम रहीम सिंह को बार बार मिलने वाली फरलो को चुनौती दी थी। SGPC के विरोध बावजूद भी अलादत ने डेरा प्रमुख को फरलो दे दी। इससे पहले हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 29 फरवरी को निर्देश दिया था कि कोर्ट की अनुमति के बगैर डेरा चीफ को पैरोल न दी जाए।
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10वीं बार जेल से बाहर आ चूका है डेरा चीफ
- अक्टूबर 2020 : एक दिन की पैरोल
- मई 2020 : एक दिन की पैरोल
- फरवरी 2022 : 21 दिन की पैरोल
- जून 2022: 30 दिन की पैरोल
- अक्टूबर 2022: 40 दिन की पैरोल
- जनवरी 2023: 40 दिन की पैरोल
- जुलाई 2023: 30 दिन फरलो
- नवंबर 2023 : 21 दिन फरलो
- जनवरी 2024: 50 दिन पैरोल
- अगस्त 2024 : 21 दिन फरलो
बता दें, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अलग – अलग मामलों में 10+10 साल की सजा सुनाई गई थी। गुरमीत राम रहीम पर अपने डेरे की दो साध्वियों से रेप का आरोप है। इसके अलावा पत्रकार छत्रपति और डेरे के एक साधु की हत्या का भी आरोप है।
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