Life Certificate Guidelines: 80 वर्ष से कम की उम्र वाले पेंशनधारकों को हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। यहां, पढ़ें जरूरी दिशानिर्देश।
पेंशन भोगियों के लिए साल का वो महीना आ गया है जब उन्हें सरकार को अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र देना होता है। हर वर्ष 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच 80 से कम उम्र वाले पेंशनर्स को को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। जबकि 80 से अधिक उम्र वालों को 1 अक्टूबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अनुमति है।
Life Certificate के लिए दिशानिर्देश
लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करवाने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तय किए गए हैं। बुजुर्गों के लिए नियम और शर्तों में छूट दी गई है।
Life Certificate के नियम में छूट
सीनियर सिटीजन यानि 80 से अधिक की आयु वाले पेंशनधारकों को 2019 से पहले 1 अक्टूबर से लाइफ जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अनुमति दी गई थी। लेकिन 2019 के बाद से सरकार ने नियमों में छूट देते हुए वरिष्ठ नागरिकों को भी एक नवंबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अनुमति दे दी है।
Life Certificate जमा कराने के तरीके
पेंशनधारक अपने जीवन का प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड़ में दे सकते हैं। बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल करके भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया जा सकता है।
- गूगल प्ले स्टोर से AADfaceRD और जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड कर लें।
- पेंशनर की डिटेल भरें
- फोटो लेने के बाद जानकारी सब्मिट करें।
- इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा।
- लाइफ सर्टिफिकट को बैंक, डाकघर या अन्य जगहों पर भी जमा कराया जा सकता है।
Life Certificate जमा कराने के माध्यम
- पेंशन अकाउंट वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म भर कर।
- जीवन प्रमाण पोर्टल
- DSB एजेंट के जरिए
- पोस्ट ऑफिस में बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए
जो पेंशनधाररक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा पाते हैं, उनकी अगले माह पेंशन बंद हो जाती है।जिसको लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद दोबारा चालू कराया जस सकता है।
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