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Telecom Law: लाइफटाइम 9 से ज्यादा सिम कार्ड लेने वालों को देना होगा भारी जुर्माना, बदल गए हैं नियम

Telecom Law: लाइफटाइम 9 से ज्यादा सिम कार्ड लेने वालों को देना होगा भारी जुर्माना

दूरसंचार विभाग के नए कानून के तहत जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के नागरिक अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले पाएंगे। देश के बाकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग लाइफटाइम 9 सिम कार्ड ही खरीद पाएंगे। इस लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड लेने वालों को लाखों रुपए का जुर्माना देना होगा।

सिम कार्ड खरीदने की लाइफटाइम लिमिट

केंद्र सरकार ने बुधवार के दिन टेलीकॉम सेक्टर में कई बड़े बदलावों को लागू किया है। दूरसंचार अधिनियम 2023, 26 जून को लागू हुआ था। ये कानून दिसंबर 2023 में संसद में पास किया गया था। नए दूरसंचार कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक देश में 9 से अधिक सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा। अगर कोई नियम का उल्लंघन करते हुए 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदेगा तो उसे 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।

लिमिट पार करने वालों को देना होगा जुर्माना

वहीँ, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के नागरिक जीवनभर छह से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे। इतना ही नहीं अगर को फर्जी तरीके से किसी दूसरे की पहचान पर सिम खरीदता है तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और तीन साल तक की जेल भी हो सकती है। नियमों की अनदेखी करने पर सरकार को अब नेटवर्क  सस्पेंड करने का अधिकार मिल गया है।

सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि दूरसंचार नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए एक ताकतवर हथियार है। इसका दुरूपयोग करके किसी को भी नुक्सान पहुंचाया जा सकता है। इसे देखते हुए नए टेलीकम्यूनिकेशन लॉ को लागू किया गया है।

बदल गए ट्राई के पुराने कानून

नया दूरसंचार कानून ट्राई एक्ट 1997 में संशोधन करेगा। नया कानून ‘द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को रिप्लेस करेगा।

टेलीकम्यूनिकेशन एक्ट के टोटल सेक्शन

पिछले साल दिंसबर महीने में टेलीकम्यूनिकेशन एक्ट 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल 20 दिसंबर 2023 को पेश किया गया था। उसके अगले दिन 21 दिसंबर को राज्य सभा में पास हुआ। दोनों सदन में पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बदल गया था। इसे इसी साल 26 जून से लागू किया गया। फ़िलहाल अधिनियम के 62 में से 39 सेक्शन ही लागू किए गए हैं।

प्रमोशनल मैसेज और फ्रॉड कॉल पर लगेगी लगाम

आम लोगों से धोखाधड़ी करने वाले नंबरों को रोकने या सस्पेंड करने के लिए अब टेलीकॉम कंपनीयों को सख्त कदम उठाने होंगे। नए कानून के तहत प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले कंपनी को ग्राहक की अनुमति लेनी होगी।

हालांकि, सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऐप्स को दूरसंचार नियमों से बाहर रखने का फैसला लिया है।

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