4pillar.news

मद्रास हाई कोर्ट का केंद्र को टिक टोक डाउनलोड पर रोक लगाने का निर्देश

अप्रैल 4, 2019 | by

Madras High Court directs Center to ban Tik Tok downloads

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को यह कहते हुए टिक टोक ऍप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है कि यह बच्चों को नुक्सान पहुंचाने की संभावना और अनुचित सामग्री के वितरण के लिए एक प्लेटफार्म का काम करता है।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह चीनी वीडियो शेयर मोबाइल एप्लीकेशन टिक टोक के डाउनलोड को इस आधार पर प्रतिबंधित करे कि वः बच्चों को नुकसान पहुंचाने संभावना वाले स्पष्ट और अनुचित सामग्री के वितरण के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है।
मदुराई खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में मीडिया संगठनों को टिक टोक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बनाए गए वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया है।

अदालत ने बुधवार को दिए गए अपने अंतरिम आदेश में कहा ,”यह कहा जाता है कि टिक टोक ऍप ज्यादातर किशोरों और युवाओं द्वारा खेला जाता है और यह के नशे की लत की तरह है। टिक टोक और इसी तरह के ऍप से बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है और युवाओं का भविष्य खराब होता है।”
केस की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

RELATED POSTS

View all

view all