उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 15 साल पुराने हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीएम के खिलाफ केस चलाए जाने की मांग वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है। SC ने इसे मेरिट के लायक नहीं माना है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से एक 15 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस अर्जी को मेरिट लायक नहीं माना है। दरअसल , 2007 में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए एक भाषण को लेकर उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यह याचिका मेरिट के लायक नहीं है , जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के गोरखपुर दंगों के मामले को वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि योगी आदित्यनाथ की हेट स्पीच के कारण दंगे हुए थे। जिसमें 10 लोग मारे गए थे। इलाहबाद हाई कोर्ट द्वारा याचिका ख़ारिज करने के बाद याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
आज शुक्रवार के दिन सीएम योगी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि निचली अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। जिसे इलाहबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।