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रेप केस में नेपाल कोर्ट ने क्रिकेटर Sandeep Lamichhane को सुनाई 8 साल की सजा

रेप केस में नेपाल कोर्ट ने क्रिकेटर Sandeep Lamichhane को सुनाई 8 साल की सजा

काठमांडू जिला अदालत ने संदीप लामिछाने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और नेशनल क्रिकेटर को पीड़िता को 2 लाख रुपए देने का आदेश दिया। अदालत ने बुधवार को संदीप लामिछाने को 8 साल की जेल की सजा सुनाई।

जस्टिस शिशिर राज ढकाल की सिंगल बेंच ने संदीप लामिछाने को जेल की सजा सुनाई। कोर्ट में सुचना अधिकारी चंद्र प्रसाद पंथी ने द काठमांडू पोस्ट के हवाले से कहा कि बेंच ने संदीप लामिछाने पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और क्रिकेटर को दो लाख रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

तिलगंगा होटल

29 दिसंबर 2023 को पीठ ने नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को यह निष्कर्ष निकालने के बाद रेप केस में दोषी ठहराया कि उसने 21 दिसंबर 2022 को तिलगंगा होटल में लड़की से रेप किया था। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था। मामला दर्ज होने के 15 महीने बाद फैसला आया पीड़िता ने 6 सितंबर 2022 को क्रिकेटर के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया था।

कोर्ट ने खारिज किया पीड़िता का दावा

हालांकि, अदालत ने पीड़िता के इस दावे को ख़ारिज कर दिया कि बलात्कार के समय वह नाबालिग थी। अदालत ने उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में उल्लिखित जन्म तिथि को स्वीकार करने से मना कर दिया।

भुवन अंतराष्टीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार

जिस समय जांच शुरू हुई उस समय क्रिकेटर संदीप लामिछाने कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए वेस्टइंडीज में थे। उन्हें 6 अक्टूबर 2022 को आगमन के बाद नेपाल के त्रिभुवन अंतराष्टीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। काठमांडू जिला अदालत ने 4 नवंबर 2023 को आदेश दिया था कि हिरासत की सुनवाई के बाद संदीप को सुंधरा सेंट्रल जेल भेज दिया जाए। इसके बाद लामिछाने को जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।

हाई कोर्ट ने दी जमानत

12 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट के जज धुर्व राज नंदा और रमेश दहल की बेंच ने जांच जारी रहने तक लामिछाने को जमानत देने का फैसला किया था। उन्हें 13 जनवरी को 2 मिलियन की जमानत देने के बाद रिहा कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी थी और काठमंडू छोड़ते समय पुलिस को सुचना देने का आदेश दिया था।

यात्रा पर लगे प्रतिबंधों से असंतुष्ट लामिछाने ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 27 फरवरी 2023 को न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ला और कुमार चुडाल की खंडपीठ ने क्रिकेटर द्वारा दायर की गई याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया था। जिसके बाद उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति मिल गई थी। तब से वह खेल खेलने के लिए कई देशों का यात्रा कर चूका है।

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